RBI to Withdraw Rs 2000 Notes: कोई 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए दे तो लें या मना कर दें? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
2000 के नोट को लेकर RBI का फैसला आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. इन्हीं में से एक सवाल है कि कोई 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए दे तो लें या मना कर दें? यहां जानिए इसका जवाब.
कोई 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए दे तो लें या मना कर दें? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
कोई 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए दे तो लें या मना कर दें? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
19 मई की शाम को 2000 के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला आया है. आरबीआई अब इन नोटों को वापस लेगा. हालांकि नोट के लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे. बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है. साथ ही आरबीआई ने ये स्पष्ट किया है कि ये नोटबंदी नहीं है, बल्कि नोट रिप्लेसमेंट है. लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं. एक बार में केवल 20,000 रुपए यानी 2000 के 10 नोटों को ही बदला जा सकेगा.
ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल और जिज्ञासाएं हैं. हमारे खास प्रोग्राम #Sawal2000Ka में एक सवाल सामने आया कि अगर आपको एक्सचेंज करने के लिए कोई 2000 रुपए का नोट दें तो इसे लेना चाहिए या नहीं. यहां जानिए इस बारे में एक्सपर्ट की राय.
जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग ने जी बिजनेस को बताया कि चूंकि नोट वैध है, इसलिए नोट के लेन-देन में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन जब बैंक आपको नोट को बदलने का मौका दे रहा है, तो बेहतर है कि इसे सीधेतौर पर बैंक जाकर ही बदलिए. इसका कारण है कि अगर आपके पास नोट ज्यादा हैं तो आपसे इस बारे में सवाल-जवाब किए जा सकते हैं कि ये कहां से आए?
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हालांकि कितनी रकम पर सवाल-जवाब किया जाएगा, इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है. लेकिन जैसा कि नियम है कि अगर आप 50 हजार के ऊपर कैश में लेन देन कर रहे हैं, तो आपको पैन देना होगा. वहीं बिजनेसमैन 10 हजार से ज्यादा कैश में देनलेन नहीं कर सकते. ऐसे में अगर आपके नोटों की लिमिट ज्यादा होगी तो आप सवाल-जवाब के घेरे में आ सकते हैं. ऐसे में आपके पास इनकम सोर्स का जवाब होना बहुत जरूरी है. अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो मुश्किल में पड़ सकते हैं.
अगर आप सोचते हैं कि मै हर दिन 10-10 हजार रुपए देकर जमा कर दूंगा. तो ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल नहीं होगा. आपके अकाउंट पैन और आधार से लिंक्ड हैं. सरकार के पास आपकी सारी जानकारी है. ऐसे में जैसे ही लिमिट पूरी होगी, आपसे सवाल किया जाएगा. इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी से भी एक्सचेंज या डिपॉजिट के लिए नोट न लें.
अकाउंट है तो एक्सचेंज की जरूरत ही क्यों?
सुनील गर्ग का ये भी कहना है कि हम बात नोट को एक्सचेंज करने की कर रहे हैं. लेकिन एक्सचेंज की जरूरत उन्हें है, जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है. वे एक बार में 20,000 तक के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन जिनका बैंक में पहले से ही अकाउंट है, उन्हें एक्सचेंज की क्या जरूरत? वो तो पैसों को अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी अकाउंट से एटीएम आदि के जरएि लीगल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं है.
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01:17 PM IST